PURNEA

फर्जी स्वास्थ्य संस्थानों की अब खैर नहीं,कमिश्नर ने दिए सील करने के आदेश।

पूर्णिया प्रमंडलीय आयुक्त गोरखनाथ द्वारा फर्जी स्वास्थ्य संस्थानों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने का आदेश जिला पदाधिकारी, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज , कटिहार को जारी किया गया है। जारी आदेश में उल्लेखनीय है कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के नियमों के विरुद्ध संचालित अस्पतालों एवं गैर निबंधित नर्सिंग होम, क्लीनिक, डैगनोस्टिक सेंटर,लैबोरेट्री एवं जांच घर के बारे में लोक शिकायत एवं जन शिकायतों के माध्यम से ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही है कि इस प्रमंडल अंतर्गत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के नियमों के विरुद्ध तथा बिहार क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 एवं 2023 के तहत बिना निबंधन कराए हुए अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डैगनोस्टिक सेंटर,लेबोरेटरी आदि की स्थापना एवं संचालन कर गैर एमबीबीएस व्यक्तियों एवं पारा मेडिकल कर्मियों द्वारा रोगियों का इलाज किया जा रहा है। यह भी पाया गया है कि इन व्यक्तियों द्वारा ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं ।जो न्याय उचित नहीं है। ऐसे फर्जी संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश राज्य सरकार से भी समय-समय पर प्राप्त होते रहे हैं ।परंतु संबंधित सिविल सर्जन-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा इस मामले में संसूचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिसके कारण आम जनमानस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। फर्जी संस्थानों पर रोक लगाने के लिए संबंधित सिविल सर्जन अपने अधीनस्थ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से जांच कर सूची तैयार करेंगे तथा संस्थान के संचालक को बंद कराने हेतु संसूचित करेंगे। सूची के आधार पर संबंधित प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अपने क्षेत्राधीन फर्जी संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज करेंगे तथा इसे सील बंद कराने का निर्देशित किया गया है। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ऐसे संस्थानों को बंद कराने हेतु प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष के बीच समुचित समन्वय स्थापित कर अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। सिविल सर्जन को इसकी मासिक समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया गया है।जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित स्वास्थ्य विभाग की मासिक समीक्षा बैठक में इसकी गहन समीक्षा करने का निर्देश जारी किया गया है।

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