राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में प्रमंडल स्तरीय समीक्षात्मक बैठक का हुआ आयोजन।

शुक्रवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत कुमार की अध्यक्षता में पूर्णिया महाविद्यालय के सीनेट हॉल में प्रमंडल स्तरीय राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की गई।इस बैठक में पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त एवं प्रमंडल के सभी चारों जिलों के जिला अधिकारी,पुलिस अधीक्षक,सदर अनुमंडल पदाधिकारी,भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अन्य सभी पदाधिकारी मौजूद रहे।बैठक के दौरान मंत्री रामसूरत कुमार ने बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के मुताबिक सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को पत्र देकर अधिनियम की धारा 7/4 के मुताबिक 30 कार्य दिवसों में दाखिल खारिज विवादों के निपटारे का आदेश दिया। साथी सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को कहा गया कि वह दाखिल खारिज वाद की सुनवाई को 2 बार से अधिक स्थगित नहीं करेंगे।बैठक के उपरांत पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्री रामसूरत कुमार ने बताया कि आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि प्रमंडल स्तर पर सभी जगहों पर विभागीय अधिकारियों द्वारा किस प्रकार से कार्य का निष्पादन किया जा रहा है,उसकी समीक्षा की गई।जिस जगह पर कमी भी पाई गई है,उसकी शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी।उन्होंने कहा कि 1 अगस्त को भूमि सुधार उप समाहर्ता म्यूटेशन अपील कोर्ट में सुनवाई की ऑनलाइन व्यवस्था का शुभारंभ कर दिया गया है। राज्य के 534 अंचलों में से 102 में आधुनिक अभिलेखागार सर डाटा केंद्र बनकर तैयार है।भूमि सर्वेक्षण का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है फिलहाल 20 जिले के 90 अंचलों में 208 शिविर बनाए गए हैं जहां सर्वेक्षण कर्मी काम में लगे हुए हैं।इसके अलावा सर्वे निदेशालय ने उक्त 20 जिलों के बाकी बचे 130 अंचलों में भी शिविर गठन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।उन्होंने बताया कि ऑनलाइन दाखिल खारिज के मामलों को अस्वीकृत करना कठिन बन गया है।अंचल अधिकारियों को अब किसी भी आवेदन को अस्वीकृत करने से पहले उचित कारण बताना होगा।मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा जल्द ही बिहार के जमीन मालिकों को ई-मापी का सौगात दिया जाएगा।ई-मापी में रैयत को मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी जाएगी।