BIHAR

बिहार में नए नियमों के साथ लॉकडाउन को 8 जून तक बढ़ाया गया।

आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लॉकडाउन को एक हफ्ते तक के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।हालांकि राज्य सरकार ने कई तरह की छूट देने का निर्णय लिया है।लॉकडाउन को अगले एक हफ्ते 8 जून तक के लिए बढ़ाया गया है।बिहार में 8 जून तक लॉकडाउन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार बैठक में दुकानों को खोलने की समय में बढ़ोतरी की गई है।कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को एक सप्ताह अर्थात 8 जून, 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। व्यापार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है।मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।जानकारी के अनुसार अब सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक दूकानों को खोलने की अनुमति होगी। लेकिन दूकानें अल्टरनेट खुलेंगी।वहीं निजी दफ्तर बंद रहेंगे।खान-पान,कृषि से जुड़ी दुकानों के अलावे अन्य कई व्यवसायिक प्रतिष्ठाों को खोलने का निर्णय लिया गया है।गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि 5 मई से 1 जून तक तीन चरणों में अलग-अलग प्रतिबंध लगाये गए थे।अब इन प्रतिबंधों को धीरे-धीरे शिथिल करने का निर्णय लिया गया है।2-8 जून तक अवधि विस्तारित की गई है।पूर्व के शर्त में कुछ बदलाव किये गए हैं।सभी सरकारी कार्यालय 25 फीसदी उपस्थिति के साथ शाम 4 बजे तक खुलेंगे।सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर सुबह 6 बजे से 2 बजे तक खुलेंगे।डीएम को इसको लेकर जिम्मा दिया गया है कि कौन सी दुकानें किस दिन खुलेंगी। खाद्य पदार्थों की दुकानें 2 बजे तक प्रतिदिन खुलेगी।सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।दुकानों के काउंटर पर सेनेटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिग का पालन करना होगा।अगर इन शर्तों का पालन नहीं किया गया तो जिला प्रशासन कानूनी कार्रवाई और दुकानें बंद की जा सकती है।विवाह और श्राद्ध को लेकर पूर्व के नियम थे वे लागू रहेंगे।वाहन के संबंध में भी जो प्रतिबंध थे वे लागू रहेंगे।यह नियम शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए समान रूप से लागू रहेगा।

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